टूटेगी संजौली मस्जिद, अवैध निर्माण मामले में आया फाइनल ऑर्डर

शिमला :
संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण मामले पर शनिवार को बड़ा अपडेट आया है। मस्जिद अवैध निर्माण पर नगर निगम आयुक्त की अदालत ने फाइनल ऑर्डर जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने मस्ज़िद की निचली दो मंजिलों को भी अवैध मानते हुए इन्हें भी गिराने के आदेश जारी कर दिए हैं। नगर निगम आयुक्त ने अपने आदेशों में कहा है कि संजौली में पुराना ढांचा गिराने के बाद यह नया निर्माण किया गया है। आदेशों में कहा गया है कि पुराना ढांचा गिराने व नए निर्माण को लेकर नगर निगम शिमला से कोई अनुमति नहीं ली गई। उन्होंने संजौली मस्जिद निर्माण में हिमाचल प्रदेश एम.सी. एक्ट का उल्लंघन किया गया है। मस्जिद निर्माण में एक्ट की उल्लंघना करने के लिए संजौली मस्जिद की निचली दो अवैध मंजिलों को गिराने के आदेश जारी किए गए है।