दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर ग्रीन पटाखों की मिली अनुमति, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत देते हुए 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने की अनुमति दे दी है। यह फैसला प्रदूषण नियंत्रण और त्योहार की परंपरा के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि अदालत ने सॉलिसिटर जनरल और एमिकस क्यूरी के सुझावों पर विचार किया है। कोर्ट ने माना कि पारंपरिक पटाखों की तस्करी से अधिक नुकसान होता है, इसलिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है।
निर्देश के अनुसार, पेट्रोलिंग टीमें नियमित रूप से पटाखा निर्माताओं की जांच करेंगी और उनके उत्पादों के क्यूआर कोड ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले एनसीआर में आते हैं, जहां यह आदेश लागू रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब दिल्ली-एनसीआर के निवासी दिवाली के अवसर पर पर्यावरण-अनुकूल ग्रीन पटाखों के साथ सुरक्षित और उल्लासपूर्ण तरीके से त्योहार मना सकेंगे।





