दैनिक वेतनभोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को बड़ी सौगात, अब मिलेगा पेंशन का लाभ
हिमाचल प्रदेश सरकार ने हजारों दैनिक वेतन आधार पर काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें पेंशन सुविधा देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सुरेंद्र सिंह केस के आधार पर सभी प्रभावित कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है।
वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को आदेश जारी करते हुए 14 फरवरी 2019 की अधिसूचना में संशोधन किया है। इस फैसले से लंबे समय से दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए पेंशन का रास्ता खुल गया है।
कई वर्षों से लंबित मांगों और असमानताओं को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। संशोधित आदेश के अनुसार अब दैनिक वेतन पर दी गई सेवा को पेंशन में शामिल किया जाएगा। पांच वर्ष की दैनिक वेतन सेवा को एक वर्ष की क्वालीफाइंग सर्विस माना जाएगा, जबकि अधिकतम दो वर्ष की क्वालीफाइंग सर्विस जोड़ी जा सकेगी। यह लाभ उनकी नियमितीकरण तिथि पर निर्भर नहीं करेगा।
यह निर्णय 1 अप्रैल 2023 से पुनः लागू की गई पुरानी पेंशन योजना के बाद लिया गया है। संशोधित नियमों का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो सीसीएस पेंशन नियम 1972 यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में आते हैं।
सरकार के इस कदम से हजारों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही पेंशन संबंधी समस्या का समाधान हो गया है।





