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हाईकोर्ट का आदेश : कैंसर पीड़ित सेवानिवृत्त कर्मचारियों की देय राशि तुरंत जारी हो

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि कैंसर से पीड़ित सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित देय राशि तत्काल जारी की जाए। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि धन की कमी के कारण किसी भी मरीज की जान जोखिम में नहीं पड़नी चाहिए।

अदालत ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए कि याचिकाकर्ताओं के चिकित्सा बिलों का भुगतान बिना देरी के किया जाए। वहीं, एचआरटीसी की ओर से दावा किया गया कि 75 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृत पेंशनभोगियों के परिवारों को बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन निगम के अंतर्गत आने वाले कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ।

हाईकोर्ट ने एचआरटीसी के वकील को अगली सुनवाई तक पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं।

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