#Himachal Pradesh #Shimla

हिमाचल में पहली अप्रैल से टोल की नई दरें लागू होंगी

शिमला। आबकारी कराधान विभाग ने हिमाचल प्रदेश में टोल की नई दरों को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है, जो पहली अप्रैल से प्रभावी होगी। विभाग ने जनता और हितधारकों से इन प्रस्तावित दरों पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं, जिसके लिए दस दिन की समय सीमा तय की गई है।

आबकारी कराधान विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, टोल एक्ट 1975 के तहत भारी मालवाहक वाहनों के लिए नई दरें निर्धारित की गई हैं। 250 क्विंटल तक के वाहनों पर 720 रुपये, 120 से 250 क्विंटल तक 570 रुपये, 90 से 120 क्विंटल तक 320 रुपये, और 20 से 90 क्विंटल तक 170 रुपये टोल शुल्क तय किया गया है।

इसके अलावा, छोटे मालवाहक वाहनों (20 क्विंटल तक) के लिए 130 रुपये प्रति दिन, 12 सवारियों वाले वाहनों के लिए 180 रुपये, छह से 12 सवारियों वाले पैसेंजर वाहनों के लिए 110 रुपये, अन्य हल्के वाहनों के लिए 70 रुपये, और मोटर व स्कूटर रिक्शा के लिए 30 रुपये टोल निर्धारित किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि टोल शुल्क के संबंध में प्राप्त होने वाली आपत्तियों और दावों पर विभाग विचार करेगा और आवश्यकतानुसार संशोधन किए जा सकते हैं।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *